Pune Porsche Coverup Case: पुणे में 19 मई को हुए पोर्शे हादसे के बाद हुए कवरअप मामले में आरोपी किशोर के पिता विशाल अग्रवाल को 21 जून को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है. बता दें कि मामले में 17 वर्षीय किशोर ने कथित तौर पर शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी. हादसे में दोनों बाइक सवारों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर आरोप लगा कि उन्होंने हादसे के बाद सबूतों को मिटाने और गवाहों को धमकाने की कोशिश की थी.
पुणे सेशन कोर्ट ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को जमानत दे दी है. विशाल अग्रवाल एवं उनकी पत्नी को 'अपने बेटे के ब्लड सैंपल में बदलाव करने को लेकर गिरफ्तार किया गया है.
अदालत के सामने विशाल अग्रवाल की ओर प्रशांत पाटिल मौजूद हुए. वकील ने ANI को बताया कि उनके मुवक्किल को अदालत ने जमानत दी है. वे अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का तत्परता से पालन करेंगे. वहीं, जांच में भी पूरा सहयोग करेंगे.
विशाल अग्रवाल को 31 मई को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 1 जून को जमानत मिल गई थी. हालांकि, पुणे पुलिस ने उनकी जमानत पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्हें 14 जून को फिर से हिरासत में ले लिया गया था.
21 जून को सेशन कोर्ट ने विशाल अग्रवाल को जमानत पर रिहा कर दिया.
वहीं, नाबालिग की जमानत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि आरोपी भी सदमे में हैं. उसे राहत दी जानी चाहिए. नाबालिग आरोपी की चाची ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसे रिहा करने की मांग की थी. नाबालिग 25 जून तक रिमांड होम में है. वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट भी 25 जून के दिन उसकी जमानत की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगी. कयास लग रहें हैं कि आरोपी को जमानत मिल सकती है.