नयी दिल्ली: Liquor Scam Case में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.
Rouse Avenue Court के विशेष जज एम के नागपाल ने शुक्रवार को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये आदेश दिया है.
गौरतलब है कि दोनो पक्षो की और बहस पूर्ण होने के बाद अदालत ने 24 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. अदालत ने जमानत पर फैसले के लिए 31 मार्च यानी आज की तारीख तय की थी.
गौरतलब है कि सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इस मामले में ईडी ने तिहाड़ जेल से ही 9 मार्च की शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें 10 मार्च को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था.
17 मार्च को अदातल ने सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी. रिमांड अवधि समाप्त होने पर 23 मार्च को सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था.अदालत ने 5 अप्रैल तक सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे.
दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की ओर से मामले में याचिका दायर जमानत का आवेदन किया गया था.