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 नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को मिली जमानत, Bombay High Court ने कहा-  पीड़िता आरोपी से प्यार करती थी

अदालत ने कहा- नाबालिग ने कबूल किया है कि वो खुद से आरोपी के साथ गई थी. वो दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे.

Written by arun chaubey |Published : January 15, 2024 10:34 AM IST

नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को मिली जमानत. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा कि पीड़िता आरोपी से प्यार करती थी.  26 वर्षीय लड़के पर 13 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था. इसी केस में उसे गिरफ्तार किया गया. हाईकोर्ट ने आरोपी नितिन ढाबेराव को रिहा करते हुए कहा कि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे. दोनों के बीच कथित यौन संबंध वासना के कारण नहीं, बल्कि प्रेम के कारण बने थे. नाबालिग लड़की के पिता प्रेमी लड़के के खिलाफ रेप का केस किया था.

पूरा मामला क्या था?

पीड़िता के पिता ने आरोपी नितिन ढाबेराव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. आरोप लगाया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी 23 अगस्त, 2020 को किताबें लाने के बहाने घर से बाहर निकली थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई. बाद में पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसे ढूंढ लिया.

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इसके बाद नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया कि आरोपी और उसके बीच प्रेम संबंध थे. उसने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उससे शादी करने का भी वादा किया है. फिर नो अपने घर से गहने और नकदी लेकर धाबेराव के साथ चली गई और वे राज्य के बाहर विभिन्न स्थानों पर रहे.

आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376, 376(2)(एन), 376(3) के साथ-साथ धारा 34 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4,6 और 17 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

अदालत ने क्या कहा?

जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि लड़की ने कहा कि वो स्वेच्छा से घर से बाहर निकली थी और आरोपी भी 26 साल का था और प्रेम संबंध के कारण वे एक साथ आए थे.

अदालत ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो युवाओं के बीच आकर्षण के कारण है, और ऐसा नहीं है कि आवेदक ने वासना के कारण पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया है."

जमानत देते हुए जस्टिस जोशी-फाल्के ने कहा कि जहां तक मामले की बात है, पीड़िता 13 साल की है और उसकी सहमति प्रासंगिक नहीं है. हालांकि लड़की ने ये स्वीकार किया है कि वो आरोपी से प्यार करती थी. दोनों प्यार में थे. इसलिए यौन संबंध बनाए थे.

अदालत ने ये भी कहा कि नाबालिग के बयान से पता चलता है कि वो आरोपी के साथ विभिन्न स्थानों पर रही और उसने कोई शिकायत नहीं की क्योंकि आरोपी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की. दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए साथ में बाहर गए थे."