कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस मामले में आज शियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी संजय रॉय को अपनी आखिरी सांस तक ये सजा काटनी होगी. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आर जी कर दुष्कर्म-हत्या मामले में पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. फैसले में शियालदह कोर्ट ने आरजी कर डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी में मानने से इंकार किया है.
अदालत ने सजा सुनाने से पहले आरोपी संजय रॉय एवं सीबीआई को अपनी रखने का मौका दिया. सीबीआई ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की, तो संजय रॉय ने दावा कि उसके साथ अत्याचार किया गया है और उसे फंसाया जा रहा है. हालांकि जज ने साफ कहा है कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, अब अदालत ने आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पिछली सुनवाई में अदालत ने घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया था. वहीं, संजय रॉय को सजा मुकर्रर करने से पहले अपनी बात रखने के निर्देश दिए थे. पुलिस ने संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा64, 66 और 103 (1) के तहत एफआईआर दर्ज किया था. इस मामले की सुनवाई अदालत कैमरा रिकॉर्डिंग के अंदर करते हुए 57 दिन के अंदर अपना फैसला सुनाया है.
शियालदह कोर्ट में जज अनिर्बाण दास ने आरजी कर डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी में मानने से इंकार किया है. जज ने फैसला सुनाना शुरू किया कि एक महिला चिकित्सक लगातार 36 घंटे लोगो की सेवा में नियुक्त थी. उनकी बर्बरता से हत्या किया गया. यह कोई मामूली अपराध नहीं. चिकित्सक की मौत सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज के लिए भी नुकसान है.
संजय रॉय ने दावा किया वो निर्दोष है, उसके साथ हाजत में अत्याचार किया गया है. जज ने संजय को कहा कि वो जो कुछ कहना चाहा, कोर्ट ने सुना, लेकिन सबूत से यह पता चल रहा है कि संजय दोषी है.
वहीं, सजा सुनाए जाने से पहले केन्द्रीय अन्वेशन ब्यूरो (CBI) के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं. CBI के वकील फांसी की सजा की मांग की. जज ने संजय रॉय से कहा कि उनके खिलाफ जो चार्ज लगाया गया उससे उनका आजीवन कारावास हो सकता है या फांसी की सजा भी हो सकता है. संजय के वकील ने कहा, वो फांसी के खिलाफ नहीं हैं. लेकिन संजय को बदलने का मौका देना चाहिए.
लीगल एड के वकील संजय रॉय के पक्ष में कोर्ट से सवाल किया कि क्यों फांसी की सजा दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है अगर किसी अपराधी के बदलने का कोई रास्ता नहीं है, तभी उसे फांसी दिया जा सकता है. कोर्ट को यह कहना पड़ेगा कि क्या संजय रॉय का बदलना नामुमकिन है? अदालत ने इस मामले को यरेस्ट ऑफ रेयर का केस बताया.
9 अगस्त 2024 के दिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर की बलात्कार करने के बाद हत्या करने का मामला सामने आया. डॉक्टर का शव कॉलेज के सेमिनार हॉल में पाया गया, और पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि महिला डॉक्टर की हत्या बलात्कार करने के बाद की गई.
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