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Rahul Gandhi के वायनाड कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में Kerala HC ने कर्मचारियों के ट्रायल पर लगाई रोक

राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ ऑफिस में रखी महात्मा गांधी की तस्वीर को कथित तौर पर डैमेज करने के चलते मामला दर्ज हुआ। केरल उच्च न्यायालय ने इस मुकदमे पर रोक लगा दी है...

Rahul Gandhi Wayanad Office Vandalisation Case Kerala HC Update

Written by Ananya Srivastava |Published : July 15, 2023 11:26 AM IST

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वायनाड कार्यालय (Wayanad Office) के चार कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज एक मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

इस मामले में राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय के कर्मचारियों पर महात्मा गांधी की एक तस्वीर को नुकसान पहुंचाने (Vandalisation of Mahatma Gandhi Photo) का आरोप है। महात्मा गांधी की तस्वीर कार्यालय के अंदर रखी थी।

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन (Justice Raja Vijayaraghavan) ने पिछले साल दर्ज मामले में चार कर्मचारियों के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया।

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जानें पूरा मामला

पिछले साल जून में, माकपा [CPI(M)] की छात्र शाखा ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यालय में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी। बाद में एक वकील द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की तस्वीर को नुकसान पहुंचाया था। केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के कार्यालय के कर्मचारियों ने ही प्रदर्शनकारियों पर दोष मढ़ने के लिए महात्मा गांधी की तस्वीर को नुकसान पहुंचाया था।

इसके अलावा, राहुल गांधी पर मानहानि का भी एक मामला दर्ज है जिसमें फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। यह मामला उनकी मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी के चलते दर्ज हुआ था जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और प्रधानमंत्री का नाम एक ही पंक्ति में लेते हुए कहा था कि सभी चोरों का एक ही सरनेम कैसे है!