नई दिल्ली: अपनी चचेरी बहन के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी भाई को केरल की हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 135 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है. जब यह घटना हुई थी तब पीड़िता 15 साल की थी.
खबरों के अनुसार, चचेरे भाई ने अपनी नाबालिग चचेरी बहन के साथ कई बार दुष्कर्म को अंजाम दिया. जिसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गई, और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया, जिसे फिलहाल बाल कल्याण समिति की निगरानी में रखा गया है.
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी की उम्र 24 साल है. स्पेशल कोर्ट के जज साजी कुमार ने दोषी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act- POCSO), भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code - IPC) , सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) और किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act - JJ Act) के प्रावधानों के तहत अलग-अलग सजा सुनाई है.
खबरों के अनुसार, इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने बलात्कार के दोषी को 135 साल की सजा सुनाई है और सभी सजा एक साथ चलेंगी. इसके साथ दोषी को 5.1 लाख का जुर्माना भी देना होगा. वहीं अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) को यह निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा दे.