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'केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं', CBI ने अदालत को सूचित किया 

शनिवार के दिन केन्द्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं. सीबीआई ने आगे के लिए पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की, बल्कि इसकी जगह न्यायिक हिरासत की मांग की है.

राउज एवेन्यू कोर्ट, अरविंद केजरीवाल

Written by Satyam Kumar |Published : June 30, 2024 6:00 PM IST

Delhi Excise Policy Case: शनिवार के दिन केन्द्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं. सीबीआई ने आगे के लिए पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की, बल्कि इसकी जगह न्यायिक हिरासत की मांग की है. बता दें कि शनिवार को सीबीआई को मिली तीन दिन की पुलिस कस्टडी पूरी हो चुकी थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है.

राउज एवेन्यू कोर्ट में जज सुनैना शर्मा की वेकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है. इस दौरान जज ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों की चर्चा की.

बेंच ने कहा,

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"ये सबूत आरोपी को नहीं बताई जा सकती. अदालत निश्चित रूप से रिमांड मांगने के लिए सामग्री पर खुद को संतुष्ट करेगी. लेकिन पुलिस कस्टडी की अवधि समाप्त होने के बाद, अदालत के पास आरोपी को न्यायिक कस्टडी में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. आरोपी प्रक्रिया के अनुसार जमानत के लिए आवेदन कर सकता है."

अदालत के ऐसा कहने पर केजरीवाल की ओर से मौजूद वकील विक्रम चौधरी ने इन सबूत के तौर पर रखे गए साक्ष्यों को दिखाने की मांग की.

सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील डीपी सिंह ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश देने की मांग की और आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई. हालांकि, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत जानबूझकर टालमटोल वाले जवाब दिए.

वकील चौधरी ने आपत्ति जताई. उन्होंने सबूत दिखाने की मांग की.

वकील चौधरी ने कहा,

"मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपया जांच अधिकारी से पूछें कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं, माननीय न्यायाधीश उनसे स्पष्ट करें. केस डायरी की मांग नहीं कर सकता हूं, माननीय न्यायाधीश उनसे विशेष रूप से पूछे कि वह सामग्री कहां है."

अदालत ने टोका,

"उन्होंने निश्चित अवधि तक जांच पूरी करने के बारे में जो भी कहा है, भले ही उसका प्रतिबद्धताओं से उसका पालन नहीं किया जाए. लेकिन इससे आपको जमानत मांगने का आधार मिल जाएगा. आप ये नहीं कह सकते कि न्यायिक हिरासत नहीं दिया जा सकता है."

अदालत ने ऐसा कहकर अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी गई है.