Advertisement

Karnataka: विक्षिप्त महिला से रेप के लिए शख्‍स को आजीवन कारावास, 42,000 रुपये का जुर्माना भी

मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई है और कर्नाटक प्रिंसिपल जिले और सत्र अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले को 'दुर्लभतम मामला' बताते हुए आरोपी को 42 हजार रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया है..

Rape Convict gets life imprisonment

Written by Ananya Srivastava |Published : July 28, 2023 10:55 AM IST

बागलकोट (कर्नाटक): बागलकोट में कर्नाटक प्रिंसिपल जिला और सत्र अदालत ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शख्स पर 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हनुमत मगुंडप्पा हुलसागेरी को "दुर्लभतम मामले" के लिए सज़ा दी गई है।

बादामी तालुक के नंदिकेश्वर गांव के निवासी दोषी ने 17 मई, 2019 उस समय वारदात को अंजाम दिया था, जब पूरा गांव एक धार्मिक मेले के आयोजन में व्यस्त था। हुलासागेरी ने पीड़िता को घर में अकेला पाया और अपराध किया।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार उसने उसके सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं और विरोध करने पर उसे काट लिया। उसने उसका गला घोंटने की भी कोशिश की और भागते समय उसके घर से एक मोबाइल फोन भी चुरा लिया।

Also Read

More News

इस संबंध में बादामी पुलिस ने मामला दर्ज किया था।जांच टीम ने पीड़िता के शरीर से अंगुलियों के निशान और काटने के निशान के नमूने एकत्र किए थे। पुलिस ने डेंटल डॉक्टरों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। फिंगर प्रिंट की पुष्टि के बाद पुलिस ने आरोपी का पता लगा लिया।

श्री मंजुनाथ डेंटल कॉलेज के डॉ. आशिथ आचार्य ने रिपोर्ट देकर पुष्टि की थी कि आरोपी ने पीड़िता पर काटने के निशान बनाए थे। देश को झकझोर देने वाले सनसनीखेज निर्भया कांड के आरोपियों के दांतों के निशान के नमूनों पर भी डॉ. आशिथ आचार्य ने रिपोर्ट दी थी।