Advertisement

इस मामले में RSS नेता की गिरफ्तारी पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाई रोक, पुलिस को ये निर्देश दिए

कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता आरएसएस नेता को जांच में सहयोग करने को कहा और अभियोजन पक्ष को अदालत की इजाजत के बिना चार्जशीट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया.

कर्नाटक हाईकोर्ट

Written by Satyam Kumar |Published : June 3, 2025 10:14 AM IST

Karnataka High Court: हेट स्पीच मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने आरएसएस नेता कल्लडका प्रभाकर भट (Kalladka Prabhakar Bhat) को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वे आरोपी शख्स के खिलाफ कोई भी कठोर एक्शन ना लें. जस्टिस कृष्णकुमार की सुनवाई कर रही पीठ ने उक्त आदेश देने के बाद मामले की सुनवाई को दस जून तक के लिए टाला है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने को कहा और अभियोजन पक्ष को अदालत की इजाजत के बिना चार्जशीट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है. बंटवाल ग्रामीण पुलिस (Bantwal Rural Police) ने एक एक्टिविस्ट व हिंदू नेता सुहास शेट्टी की याद में रखे कार्यक्रम के दौरान भड़काउ भाषण देने के चलते आरएसएस नेता के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 (2) के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

इस बीच, कर्नाटक पुलिस ने लोकप्रिय भाजपा नेता अरुण कुमार पुट्टिला को 6 जून को उनके समक्ष पेश होने के लिए एक निष्कासन नोटिस (Externment notice) जारी किया है. पुलिस ने यह नोटिस कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 55 के तहत जारी किया है. नोटिस के अनुसार, पुट्टिला को मंगलुरु जिले से कलाबुरागी जिले के शहाबाद पुलिस स्टेशन सीमा तक निष्कासित करने के संबंध में जांच के लिए पेश होना है.

क्या होता है एक्सटर्नमेंट नोटिस:  यह नोटिस किसी शख्स को किसी खास इलाके या क्षेत्र में उसके आवागमन पर रोक लगाने के लिए जारी किया जाता है. यह अक्सर उन व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जाता है जिसका पहले से एक अपराधिक इतिहास हो. साथ कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 55, राज्य की पुलिस को सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए लोगों को जिले से बाहर रखने का अधिकार देती है.

Also Read

More News