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उबर और ओला को Karnataka HC से बड़ी राहत, बाइक टैक्सी सेवाएं 15 जून चालू रखने के आदेश

कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले ओला, उबर और रैपिडो को बाइक टैक्सी का संचालन बंद करने के लिए छह सप्ताह की समयसीमा दी थी और राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर बाइक टैक्सी सेवाओं का उचित विनियमन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.

कर्नाटक हाईकोर्ट

Written by Satyam Kumar |Published : April 29, 2025 8:24 PM IST

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को ओला, उबर और रैपिडो को 15 जून तक अपनी बाइक टैक्सी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दे दी. जस्टिस बी एम श्यामाप्रसाद की एकल पीठ ने उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड’, रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की अंतरिम याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बाइक टैक्सी सेवाएं जारी रखने की अनुमति मांगी गई थी.

इससे पहले, हाई कोर्ट ने ‘ओला’, उबर’ और रैपिडो को बाइक टैक्सी का संचालन बंद करने के लिए छह सप्ताह की समयसीमा दी थी. उसने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर बाइक टैक्सी सेवाओं का उचित विनियमन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार को बाइक टैक्सी संचालन के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा तीन के तहत उचित दिशानिर्देश जारी करने चाहिए. अदालत ने दो अप्रैल को आदेश दिया था कि अगली सूचना तक बाइक टैक्सी सेवाओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने हाल में विभाग को अदालत के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था. इस बीच, रैपिडो ने अपनी सेवाओं को चालू रखने के लिए भोज्य पदार्थ घर-कार्यस्थल तक पहुंचाने की प्रायोगिक परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है. यह प्रायोगिक परियोजना अगले सप्ताह शुरू होने की संभावना है.

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(खबर पीटीआई इनपुट से है)