मुंबई: (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर मामले में गीतकार जावेद अख्तर को समन जारी करते हुए कहा कि आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) के अपराध में उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है। हालांकि अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ वसूली के आरोपों के तहत कोई मामला नहीं बनता है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी अदालत) आर एम शेख ने 24 जुलाई को अख्तर के खिलाफ समन जारी करते हुए उनसे पांच अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए कहा है।
अभिनेत्री कंगना ने कथित ‘‘वसूली और अपराधिक धमकी’’ के लिए गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करायी थी।
अभिनेत्री ने अख्तर के खिलाफ अपनी शिकायत में कहा कि अपने एक साथी अभिनेता के साथ सार्वजनिक विवाद के बाद गीतकार ने उन्हें तथा उनकी बहन रंगोली चंदेल को ‘‘दुर्भावनापूर्ण इरादे और गलत उद्देश्य से अपने घर बुलाया और फिर उन्हें आपराधिक धमकी दी थी।’’