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न्यायिक प्रक्रिया सेलिब्रिटी को परेशान करने का जरिया नहीं होनी चाहिए- Salman Khan मामले में Bombay High Court

Bombay High Court ने 30 मार्च को सलमान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था. अब सामने आए फैसले में अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणीया की है.

Written by Nizam Kantaliya |Published : April 12, 2023 4:50 AM IST

नई दिल्ली:पत्रकार को धमकी देने के मामले में दर्ज अपराधिक मामले अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 30 मार्च को सलमान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था.

अब मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट को फैसला सामने आया है जिसमें सलमान खान को मिली राहत के लिए कानूनी पहलु सामने आए है.

उत्पीड़न का शिकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को राहत देते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया को किसी अभियुक्त को सिर्फ इसलिए परेशान करने का साधन नहीं होना चाहिए क्योंकि वह एक प्रसिद्ध हस्ती है.

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जस्टिस भारती डांगरे ने आदेश में कहा कि मशहूर हस्तियों को अनावश्यक उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहिए.

जस्टिस डांगरे ने आदेश में कहा कि "न्यायिक प्रक्रिया को केवल इसलिए अनावश्यक उत्पीड़न का साधन नहीं होना चाहिए क्योंकि अभियुक्त एक प्रसिद्ध हस्ती है और कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना, उसे एक शिकायतकर्ता के हाथों अनावश्यक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा, जिसने अपने प्रतिशोध को संतुष्ट करने के लिए सिस्टम का प्रयोग किया और यह मान लिया कि सिने स्टार द्वारा उनका अपमान किया गया है.

पीठ ने निचली अदालत द्वारा दिए आदेश में सामने आई विसंगतियों को उजागर करते हुए कहा कि इस मामले में आईपीसी की धारा 504 और 506 के अवयवों को संतुष्ट किए बिना संज्ञान लिया गया. इसके साथ ही मजिस्ट्रेट प्रक्रियात्मक जनादेश का पालन करने में विफल रहा है,

न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग

पीठ ने कहा कि इस मामले में कार्यवाही को रद्द करना मेरे लिए उचित होगा, चूंकि इसे जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसे रद्द करना अन्यथा न्याय का अंत होगा.

पीठ ने कहा कि "निराशा या इशारे में बोले गए शब्द, चाहे कितने भी भयावह हों, धारा 504 को आकर्षित नहीं करते है.

आदेश में कहा गया कि शिकायत में सलमान खान के खिलाफ लगाए आरोप किसी भी मामले में धारा 504 और 506 की आवश्यक सामग्री को पूरा नहीं करते हैं, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट शिकायत पर संज्ञान ले सके.

जस्टिस भारती डांगरे ने यह कहते हुए मामले में सलमान खान को राहत दी है कि खान के खिलाफ प्रक्रिया जारी रखना और उसके खिलाफ कार्यवाही जारी रखना "न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग से कम नहीं होगा"त्र

अदालत ने कहा कि वह Cr.P.C.482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए Cr.P.C. प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोक सकता है और इसके सिरों को सुरक्षित कर सकता है.