झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को उनके पूर्व साझेदारों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया. हालांकि ये मामला पूर्व कप्तान एमएस धोनी की शिकायत दर्ज कराने से ही शुरू हुई है, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर दोनों पार्टनर हाईकोर्ट पहुंचे हैं. धोनी ने दोनों पार्टनर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है.
दोनों पार्टनर दिवाकर और दास ने रांची के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उनके विरुद्ध लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. झारखंड उच्च न्यायालय ने धोनी को इस मामले में उपस्थित होकर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है.
दोनों पार्टनर दिवाकर और दास 'आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड' के निदेशक हैं और उन्होंने धोनी के साथ उनके नाम से क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए समझौता किया था. इन दोनों के खिलाफ भारतीय टीम के पूर्व कप्तान धोनी ने उन दोनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पांच जनवरी को रांची में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 में उनके द्वारा इसका अधिकार रद्द किए जाने के बाद भी दोनों ने उनके नाम का उपयोग जारी रखा है. क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि उनके साथ 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई.
(खबर PTI इनपुट के आधार पर लिखी गई है)