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अगर Property पर सरकार और Waqf दोनों ने दावा किया, तो कैसे फैसला करेंगे: Supreme Court ने केन्द्र सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा कि क्या केन्द्र हिंदू न्यास में मुस्लिम व्यक्तियों को शामिल करेगी, वहीं अगर संपत्ति पर दावे को लेकर वक्फ और सरकार आमने-सामने हो तो कलेक्टर फैसला कैसे करेंगे.

Written by Satyam Kumar |Published : April 16, 2025 5:33 PM IST

आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि हम अधिनियम पर रोक लगाने को लेकर सुनवाई नहीं कर रहे हैं. वक्फ से जुड़ी इन याचिकाओं पर सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय की पीठ ने सुनवाई की. बारी से सभी वकीलों ने अपनी दलीलें रखी. सबसे कपिल सिब्बल, फिर अभिषेक मनु सिंघवी, एवं अन्य इनके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनी. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से जबाव मांगा, जिसमें प्रमुखता से पूछे जानेवाले सवाल थे कि क्या केन्द्र हिंदू न्यास में मुस्लिम व्यक्तियों को शामिल करेगी, वहीं अगर संपत्ति पर दावे को लेकर वक्फ और सरकार आमने-सामने हो तो कलेक्टर फैसला कैसे करेंगे. आइये जानते हैं कि इस केन्द्र ने क्या जबाव दिया और सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट हुए.

हिंदू धार्मिक न्यास में मुस्लिम सदस्य शामिल करेंगे: SC

CJI संजीव खन्ना ने पूछा क्या आप यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की स्थापना हुई है और इसमें कोई विवाद नहीं है. यह अब शून्य है?

SG मेहता: नहीं.. यह सही वैधानिक योजना नहीं है. मैं एक हिंदू हूं और मान लीजिए कि मैंने एक ट्रस्ट बनाया है. यहां वक्फ सर्वशक्तिमान अल्लाह को समर्पित है.

CJI संजीव खन्ना: हम केवल उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ पर हैं.

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जस्टिस विश्वनाथन निकटतम उदाहरण हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम है.. वे कह रहे हैं कि हिंदू समुदाय इसका प्रशासन कर रहा है.

SG मेहता: नहीं, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता.. लेकिन वैधानिक पर्यवेक्षण एक समिति द्वारा होता है, जिसमें मुसलमान हो भी सकते हैं और नहीं भी...

जस्टिस कुमार: हमें उदाहरण दीजिए.. क्या तिरुपति बोर्ड गैर हिंदुओं के पास है..

CJI संजीव खन्ना: जहां तक हिंदुओं के धार्मिक बंदोबस्ती का सवाल है, कोई और इसका हिस्सा नहीं है.

CJI संजीव खन्ना: 1995 के अधिनियम में भी यह अनिवार्य है. सिब्बल कहते हैं कि मुत्तवली जेल जाएगा, पंजीकरण न होने पर वह जेल जाएगा.

अगर संपत्ति वक्फ रजिस्टर्ड है, तो इसे रद्द किया जाएगा? : CJI

CJI संजीव खन्ना: यदि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ पहले से ही स्थापित और पंजीकृत है, तो क्या इसे 2025 के अधिनियम के अनुसार शून्य घोषित किया जाएगा.

SG मेहता: यदि पंजीकृत है, तो नहीं. यह शून्य नहीं होगा.

CJI संजीव खन्ना: लेकिन इसमें विवाद में लिखा है, इसका क्या मतलब है! इसमें न्यायालय के समक्ष या केवल विवाद में नहीं लिखा है. फिर मुद्दा सरकारी संपत्ति का है. अंग्रेजों के आने से पहले हमारे पास कोई पंजीकरण या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम नहीं था. कई मस्जिदें 14वीं या 15वीं शताब्दी की होंगी, मान लीजिए जामा मस्जिद.

SG मेहता: उन्हें इसे पंजीकृत करने से किसने रोका?

Waqf और सरकार, दोनों का दावा संपत्ति पर हो, तब क्या होगा? जस्टिस विश्वनाथन

जस्टिस विश्वनाथन: मान लीजिए कोई व्यक्ति उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का पंजीकरण चाहता है, और सरकार द्वारा यह दावा किया जाता है कि यह सरकारी भूमि है... तब क्या होगा
SG मेहता: जेपीसी के समक्ष तर्क यह था कि कलेक्टर अपने मामले में न्यायाधीश होगा और इसीलिए यह सिफारिश की गई थी कि यह उससे उच्च अधिकारी होना चाहिए.
CJI संजीव खन्ना: क्या यह उचित है? जिस क्षण कलेक्टर इस पर निर्णय लेना शुरू करता है. यह वक्फ होना बंद हो जाता है! क्या यह उचित है?
SG मेहता: उपयोग बंद नहीं किया गया है, केवल वक्फ के रूप में दर्जा समाप्त किया गया है. यह केवल वक्फ संपत्ति नहीं रह जाएगी.
CJI संजीव खन्ना: फिर किराया कहां से दिया जाएगा? फिर यह प्रावधान क्यों है
जस्टिस विश्वनाथन: सीजेआई कह रहे हैं कि क्या होगा अगर सरकार कहती है कि यह उनकी संपत्ति है? भूमि अतिक्रमण अधिनियम में, कानून कहता है कि टाइटल पर अदालत द्वारा विचार किया जाएगा

SG मेहता: ऐसे निर्णय हैं जो कहते हैं कि सरकार ट्रस्टी के रूप में इसे विनियमित कर सकती है. यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो कलेक्टर यह निर्धारित करेगा, यह प्रावधान क्यों आया? कोई भी विवाद नहीं कर सकता है कि सरकारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति के अलावा और कुछ नहीं हो सकती है.

CJI संजीव खन्ना: आप सबसे पहले इस बात की किसी भी अन्य घोषणा को रद्द करें कि संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है.

SG मेहता: सरकारी भूमि पर, राजस्व के लिए एक न्यायनिर्णयन होना चाहिए. जेसीपी के समक्ष तर्क था कि कलेक्टर एक राजस्व अधिकारी है, उसके ऊपर एक अधिकारी होना चाहिए,

CJI संजीव खन्ना: प्रावधान पढ़ें- जिस क्षण कलेक्टर जांच कहता है, क्या यह उचित है?

SG मेहता ने वक्फ की भूमि पर चल रहे विवाद में कहा कि वक्फ का पद निलंबित है, लेकिन इसका उपयोग रुकने की बात नहीं कही गई है. ये राजस्व संबंधी कार्यवाही हैं, और यदि कोई प्रतिकूल अधिकार चाहता है, तो वह उपचार प्राप्त कर सकता है.

चीफ जस्टिस ने कहा कि दीवानी मुकदमे पर रोक है. उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ पंजीकृत करना मुश्किल है और इसका दुरुपयोग होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई वास्तविक वक्फ नहीं है.

SG मेहता ने धारा 81 का हवाला देते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल एक न्यायिक निकाय है जिसमें एक न्यायाधीश और मुस्लिम कानून के जानकार व्यक्ति होते हैं, और न्यायिक समीक्षा समाप्त नहीं हुई है. जस्टिस विश्वनाथन ने धारा 9 का उल्लेख किया जिसमें हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान है.

SG मेहता ने कहा कि न्यायाधिकरण का निर्णय पहले अंतिम था, अब यह अधिक व्यापक हो गया है.

CJI संजीव खन्ना ने स्पष्टीकरण मांगा कि क्या यह घोषित किया गया है या नहीं. मेहता ने कहा कि यदि यह पंजीकृत है, तो वे हलफनामा देंगे. चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था को उलट देगा और पूछा कि कैसे पंजीकरण होगा.

CJI संजीव खन्ना ने कहा कि यह कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था को उलट देगा; पंजीकरण कैसे होगा? धारा 2 पर विचार करें.

CJI संजीव खन्ना ने कहा कि यदि आप वक्फ-बाय-यूजर संपत्तियों को गैर-अधिसूचित (De notify) करने जा रहे हैं, तो यह एक मुद्दा होगा. विधायिका न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री को शून्य घोषित नहीं कर सकती, आप कानून के आधार को हटा सकते हैं लेकिन आप किसी निर्णय को बाध्यकारी नहीं घोषित कर सकते हैं या घोषित नहीं कर सकते हैं.

SG मेहता: मुझे नहीं पता कि वे शब्द क्यों आए हैं. उस हिस्से को अनदेखा करें. मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है जो मुस्लिम बोर्ड द्वारा शासित नहीं होना चाहता है. यदि कोई मुसलमान दान करना चाहता है, तो वह ट्रस्ट के माध्यम से ऐसा कर सकता है.

CJI संजीव खन्ना: उपयोगकर्ता द्वारा पिछले वक्फ से संबंधित मुद्दे हैं.

SG मेहता: सिब्बल कहते हैं, यह केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से हड़पा गया है, कृपया 1995 के अधिनियम में धारा 9 को देखें. 2013 के संशोधन के बाद भी हमेशा केंद्र सरकार ही सदस्यों का नामांकन करती रही है.

सुप्रीम कोर्ट में कल दोबारा से होगी सुनवाई

SG तुषार मेहता ने कहा कि आप नोटिस जारी कीजिए. सरकार जबाव देने को तैयार है. आप रोजना सुनवाई करके फैसला दिजिए, सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है.

SC ने पश्चिम बंगाल में हुई सुनवाई को लेकर चिंता जाहिर की कल सुनवाई होगी. अभी कोर्ट ने अंतरिम आदेश नहीं जारी किया है इस आदेश के संकेत दिए थे, पर आखिरकार कोर्ट ने आदेश पास नहीं किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अंतरिम आदेश में व्यवस्था देगा कि–

  • जिन प्रॉपर्टी को कोर्ट के आदेश द्वारा वक्फ घोषित किया जा चुका है उन्हें नए वक़्फ़ कानून के तहत denotify नहीं किया जाएगा.
  • विवादित प्रॉपर्टी के मामले में कलेक्टर जांच जारी रख सकते हैं लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा.
  • EX offico मेम्बर को छोड़कर काउंसिल और बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होंगे. अभी कोर्ट ने ऐसे आदेश के संकेत दिए है औपचारिक आदेश अभी होना बाकी है.