Hate Speech Allegations On PM Modi: पीएम मोदी के खिलाफ हेट स्पीच की शिकायत पर दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पुलिस से एक्शन रिपोर्ट की मांग की है. जिला अदालत ने पुलिस से सवाल किया कि आपने इस मामले में क्या कार्रवाई की है? साथ ही आपने शिकायत को लेकर कोई इंक्वायरी की है. कोर्ट ने पुलिस को जवाब देने को कहा है. अगली सुनवाई 5 जून को होगी. शख्स ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के मुताबिक अपनी शिकायत अदालत में दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट की मांग की है.
बता दें कि कुर्बान अली (शिकायतकर्ता) ने राजस्थान की एक रैली में पीएम मोदी के भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए उसे मुस्लिमों के खिलाफ द्वेषपूर्ण बताया है. शख्स ने आरोप लगाया कि 21 अप्रैल के दिन पीएम मोदी ने राजस्थान में एक रैली के दौरान ये दावा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, उसका लक्ष्य मुस्लिम समुदाय के बीच सोना और मंगलसूत्र तक बांटना है. शिकायत में ये भी कहा गया कि पीएम मोदी के स्पीच भारतीय दंड संहिता, 1860 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं.
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) कार्तिक तपारिया (Kartik Taparia) ने इस मामले को सुना. दिल्ली पुलिस से एक्शन रिपोर्ट की मांग की.
अदालत ने पुलिस से शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा. साथ ही मामले को 5 जून के लिए सूचीबद्ध किया है.
शिकायतकर्ता के अनुसार, पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो राष्ट्रीय संपत्ति पर पहला अधिकार 'मुस्लिमों' का होगा. उसने ये भी बताया कि पीएम मोदी ने मुस्लिमों को संबोधित करने में ज्यादा बच्चे और इंफिल्ट्रेटर जैसे आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया है.