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ज्ञानवापी मस्जिद में 'शिवलिंग' क्षेत्र की ASI सर्वे कराने की मांग, हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम कमेटी को जारी किया नोटिस

ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली संरचना को हिंदू पक्ष लगातार 'शिवलिंग' बता रही है. हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर वहां फव्वारा है तो उसके नीचे फव्वारे का पूरा सिस्टम होना चाहिए. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इस जगह को फाउंटेन बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसी क्षेत्र का सर्वे कराने को लेकर मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है.

Written by Satyam Kumar |Published : November 23, 2024 10:04 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद समिति से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सीलबंद क्षेत्र का एएसआई सर्वेक्षण कराने के लिए याचिका दायर की है, जहां मई, 2022 में कथित तौर पर एक शिवलिंग पाया गया था. बता दें कि ये मामला तब शुरू हुआ, जब जिला कोर्ट के आदेश पर हुए पर सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली संरचना को हिंदू पक्ष लगातार 'शिवलिंग' बता रही है. मुस्लिम पक्ष ने इस जगह को फाउंटेन बताया तो हिंदू पक्ष ने दावा किया कि अगर वहां फव्वारा है तो उसके नीचे फव्वारे का पूरा सिस्टम होना चाहिए.  सुप्रीम कोर्ट में इसी क्षेत्र की ASI सर्वे कराने को लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की है.

शिवलिंग क्षेत्र की ASI सर्वे कराने की मांग

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंध समिति को नोटिस जारी किया है. उन्हें बताने को कहा कि शिवलिंग होने के दावे वाले क्षेत्र की ASI सर्वे कराने की मांग पर उनकी क्या राय है. मुस्लिम पक्ष को ये जवाब दो सप्ताह के अंदर देने को कहा गया है. मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर, 2024 को होनी है.

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि उन्होंने सभी मुकदमों को एकीकृत करने और इसे वाराणसी जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर किया है. इससे सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक ट्रायल कोर्ट में किया जाना उचित रहेगा. वहीं जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट द्वारा पुर्नमूल्यांकन किया जाना चाहिए.

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मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील में उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के तहत वर्जित मुकदमों की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया गया है, जिस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए.

ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे का मामला

सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अगस्त, 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मंदिर के ऊपर बना है या नहीं.  बता दें कि वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई, 2023 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की मंजूरी देते हुए कहा कि वह व्यापक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करे, जिसमें यदि आवश्यक हो तो खुदाई भी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के स्थल पर किया गया था या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इंकार किया था, लेकिन सर्वे के दौरान किसी तरह की खुदाई पर रोक लगा दी थी.

कहां मिला है शिवलिंग?

(खबर PTI इनपुट के आधार पर है)