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Gyanvapi Case: मस्जिद के सील किए गए वजूखाने की सफाई की मिली इजाजत, जानें Supreme Court ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाराणसी जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई कराई जाए.

Written by arun chaubey |Published : January 16, 2024 2:35 PM IST

Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मस्जिद के सील किए गए वजूखाने की सफाई की इजाजत दी. यहां पर मई 2022 में एक आयोग के सर्वेक्षण के दौरान शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था. सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने अर्जी दाखिल कर मस्जिद के सील किए गए वजूखाने की सफाई की मांग की थी. टैंक में मछलियों की मौत से वहां गंदगी फैली है. वज़ूखाने में शिवलिंग मिलने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो जगह सील है. हिंदू पक्ष की ओर से वकील माधवी दीवान ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को भी सफाई की इस मांग से ऐतराज नहीं है. मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील ने कहा – हमे एतराज नहीं है. प्रशासन की निगरानी में सफाई की जा सकती है.

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने हिंदू वादी द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया, जो मस्जिद परिसर में देवताओं की पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं. मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा टैंक को साफ करने के आवेदन का विरोध नहीं किया गया.

कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाराणसी जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई कराई जाए.

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क्या है पूरा मामला?

मई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने 'वुज़ुखाना' को सील करने का आदेश दिया था क्योंकि वहां 'शिवलिंग' पाए जाने का दावा किया गया है. कोर्ट ने साफ कहा था कि ये आदेश मुस्लिम श्रद्धालुओं के धार्मिक अनुष्ठान करने के अधिकार में बाधा नहीं डालेगा. पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी थी, जिसमें वादी ने ये पता लगाने की मांग की थी कि क्या मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी.

पिछले महीने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति द्वारा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 द्वारा वर्जित याचिका को खारिज करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया था.