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Geetika Sharma Suicide Case: दिल्ली की अदालत ने हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा को बरी किया

एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा 2012 में आपण घर में मृत पाई गई थीं और इस मामले में गोपाल गोयल कांडा (Gopal Goyal Kanda) मुख्य आरोपी थे। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने, लगभग तेरह साल बाद इस मामले में गोपाल कांडा को बरी कर दिया है...

Gopal Goyal Kanda

Written by Ananya Srivastava |Published : July 25, 2023 11:14 AM IST

नई दिल्ली: पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या मामले में, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा को बरी कर दिया है. गीतिका शर्मा 5 अगस्त 2012 को अपने दिल्ली आवास पर मृत पाई गई थी।

गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के इस मामले में गोपाल गोयल कांडा और उनकी कंपनी एमडीएलआर में वरिष्ठ प्रबंधक अरुणा चड्ढा को आरोपी बनाया गया था। तत्कालीन भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कांडा गृह मंत्री हुआ करते थे.

अदालत ने इन आरोपियों को किया बरी

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मामले में पूर्व गृह मंत्री गोपाल गोयल कांडा को तो बरी किया ही है, साथ ही, उनके सह-आरोपी अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया। अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा।

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क्या था मामला?

बता दें कि एयरलाइंस में शर्मा के कार्यकाल के दौरान प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के तीन साल बाद उन्हें कांडा की एक कंपनी के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। केस दर्ज होने के बाद कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा गया था। कांडा के खिलाफ, भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य आरोपों के बीच, ट्रायल कोर्ट ने धारा 376 (दुष्‍कर्म) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे, जिन्हें बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

कांडा पर धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) के तहत आरोप हैं। उन्होंने 2008 में गुरुग्राम से एमडीएलआर एयरलाइंस की शुरुआत की थी, हालांकि विवादों में फंसने के बाद 2009 में एयरलाइंस ने परिचालन बंद कर दिया।