Firing Near Salman Khan House: चर्चित अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में पकड़े गए आरोपियों में से एक, अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी. मृतक आरोपी की मां ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच कराने की मांग की. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वे ऐसे ही, आंख मूंदकर सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे सकते हैं. अदालत ने पुलिस को अब तक की जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. आगे के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई 22 मई तक के लिए टाल दी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट में, जस्टिस संदीप मार्ने और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने मृतक आरोपी की मां की याचिका पर को सुना. राज्य की ओर से पब्लिक प्रोसीक्यूटर प्राजक्ता शिंदे पेश हुई. पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने अदालत को बताया कि उन्होंने मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (Accidental Death Report) रजिस्टर किया है. साथ ही इस घटना की जांच सीआईडी (CID) कर रही है.
वहीं, वादी की ओर से एडवोकेट श्रीराम परक्कट और राजवंत कौर पेश हुई. बेंच ने वादी को बताया कि वे ऐसे ही मामले की जांच सीबीआई को नहीं दे सकते हैं. इस दौरान
बेंच ने कहा,
"हम आंख मूंदकर किसी तीसरे पक्ष (सीबीआई) को जांच सौंपने को नहीं कह सकते. उन्हें (राज्य) पहले जवाब देने दीजिए. अभी जांच चल रही है और फिर हम देखेंगे."
बेंच ने राज्य से जांच की स्टेटस बताने को कहा है. अदालत ने थाने की सीसीटीवी फुटेज व पुलिस कर्मियों के कॉल रिकार्ड को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं.
चर्चित एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई. घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बना. पुलिस महकमा सकते में आई. 26 अप्रैल के दिन बॉम्बे पुलिस ने अनुज थापन सहित तीन अन्य को गिरफ्तार किया. पुलिस को पूछताछ के लिए 30 अप्रैल तक कस्टडी मिली थी जिसे बाद में, 8 मई तक बढ़ा दिया गया था. पुलिस ने आरोपियों के मकोका (MCOCA) के तह चार्जेस लगाए है. इसी बीच 1 मई के दिन अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में आत्महत्या की घटना सबके सामने आती है. मृतक अनुज थापन की मां ने बेटे की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में गई हैं.