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ED निदेशक के कार्यकाल विस्तार पर केंद्र फिर से पहुंचा Supreme Court, अर्जेंट लिस्टिंग के तहत कल होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के विरुद्ध फैसला सुनाया था और एक नए निदेशक को नियुक्त करने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। बता दें कि केंद्र इस मामले को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में लेकर आया है और अर्जेंट लिस्टिंग के तहत इसमें कल सुनवाई होगी..

Supreme Court-ED Director Sanjay Kumar Mishra

Written by Ananya Srivastava |Published : July 26, 2023 12:01 PM IST

नई दिल्ली: बुधवार को केंद्र सरकार (Central Government) ने उच्चतम न्यायालय में एक नई याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के निदेशक, संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) के कार्यकाल विस्तार की मांग की है। बता दें कि संजय कुमार मिश्रा को हाल ही में उच्चतम न्यायालय से यह आदेश मिला था कि उन्हें 31 जुलाई, 2023 तक ऑफिस छोड़ना होगा।

बता दें कि बुधवार को इस मामले को जस्टिस बी आर गवई (Justice BR Gavai) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने मेंशन किया और इसकी तत्काल सुनवाई (Urgent Listing) की मांग की।

ED निदेशक के कार्यकाल विस्तार पर केंद्र ने फिर खटखटाया SC का दरवाजा

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केंद्र और सर्वोच्च न्यायालय के बीच ईडी निदेशक के कार्यकाल विस्तार (ED Director Tenure Extension) को लेकर 'खींचतान' जारी है। जहां कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया था, वहीं अब एक बार फिर केंद्र ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर ली है।

बता दें कि केंद्र की तरफ से इस मामले को अदालत के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा और उनकी अर्जेंट लिस्टिंग की मांग को मानते हुए जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार यानी 27 जुलाई, 2023 को दोपहर 3:30 बजे के लिए इस मामले को लिस्ट किया है।

इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) और जस्टिस संजय करोल (Justice Sanjay Karol) की पीठ ने 11 जुलाई, 2023 को ही यह फैसला सुनाया था कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को अब और एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि हाल ही में में ईडी निदेशक को जो एक्सटेंशन दिया गया था, उसे रद्द किया जाता है क्योंकि उससे उच्चतम न्यायालय के 2021 वाले जजमेंट का उल्लंघन होता है।

2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर, 2021 के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है लेकिन इसके बावजूद, केंद्र ने 13 नवंबर, 2020 को यह ऑफिस ऑर्डर जारी किया कि राष्ट्रपति ने 2018 के ऑर्डर में संशोधन किए हैं और दो साल की अवधि को बढ़ाकर तीन साल कर दिया है।

इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Central Vigilance Commission Act में किए गए संशोधन सही हैं लेकिन संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने केंद्र को आदेश दिया था कि 31 जुलाई, 2023 तक वो एक ईडी के लिए एक नए निदेशक को नियुक्त कर दें।