Bhartiya Nyay Sanhita, 2023: देर रात से भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो चुकी है. भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अनुसार दिल्ली पुलिस ने पहली FIR भी दर्ज की है. दिल्ली पुलिस ने मुकदमा रेहड़ी वाले (Street Vendor) के खिलाफ दर्ज की है. आरोप सार्वजनिक जगहों पर आवाजाही को अवरूद्ध करने का है. रेहड़ी वाले के खिलाफ बीएनएस सेक्शन 285 लगाई गई है. शिकायत लिखने के बाद पुलिस आगे की जांच के लिए तत्परता से जुट गई है.
दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और सामान बेचने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने एफआईआर में बताया कि आरोपी मुख्य सड़क के पास ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था, जिससे आने-जाने वालों को परेशानी हो रही थी. जब उस इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने आरोपी को अपना ठेला हटाने के लिए कहा, तो उसने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी जिसके बाद पुलिस ने वेंडर के खिलाफ का मामला दर्ज किया है.
देश में भारतीय दंड संहिता (IPC) के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), सीआरपीसी के स्थान पर नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BEA) लागू किया गया है. भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं वहीं IPC में कुल 511 धाराओं थी. भारतीय न्याय संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं तथा 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है.
वहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में 531 धाराएँ हैं जबकि सीआरपीसी की 484 धाराएं थी. संहिता में कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है और नौ नई धाराओं के साथ-साथ 39 नई उप-धाराएँ भी जोड़ी गई हैं.