नयी दिल्ली: Liquor Scam Case में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर Rouse Avenue कोर्ट ने 31 मार्च तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
Rouse Avenue Court के विशेष जज एम के नागपाल ने शुक्रवार को दोनो पक्षो की और बहस पूर्ण होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. गौरतलब है कि अदातल ने 21 मार्च को सुनवाई अधूरी रहने के बाद जमानत पर सुनवाई आज के लिए तय की थी.
शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होने के साथ ही सीबीआई की ओर से अदालत में लिखित में दलीले पेश करते हुए जवाब सौपा गया. सीबीआई के जवाब के साथ अदालत ने दोनो पक्षो की बहस पूर्ण की.
मामले में सीबीआई की ओर से दायर किए गए मुकदमें की एक प्रति और उसके साथ संबंधित दस्तावेज सिसोदिया के अधिवक्ता को सौपे गए.
इसके साथ अदालत के आदेश से डायरी की एक प्रति और गवाहों के बयान की प्रति भी मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता को सौपी गयी.
गौरतलब है कि सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इस मामले में ईडी ने तिहाड़ जेल से ही 9 मार्च की शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें 10 मार्च को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था.
17 मार्च को अदातल ने सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी. रिमांड अवधि समाप्त होने पर बुधवार को सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था.अदालत ने 5 अप्रैल तक सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा था.