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Delhi High Court: उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ समन, बयान देने पर रोक से इंकार

Delhi High Court के Justice Prateek Jalan ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बिना किसी राजनीतिक लड़ाई में चुप रहने का आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं.

Written by Nizam Kantaliya |Published : March 28, 2023 8:42 AM IST

नई दिल्ली: ​Delhi High Court ने महाराष्ट्र नेता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और सजय राउत के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में समन जारी किया है.

एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले द्वारा पार्टी चिन्ह के संबंध में शिंदे गुट के खिलाफ तीनो नेताओं द्वारा दिए जाने वाले बयानों के लिए दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे पर ये आदेश जारी किए है.

हालांकि हाईकोर्ट इस मामले में तीनो नेताओं का पक्ष जाने ठाकरे और राउत को कोई भी बयान देने से रोकने के लिए कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया.

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राजनीतिक दायरे में

जस्टिस प्रतीक झालान ने अपने आदेश में कहा "एक राजनीतिक लड़ाई में फ्री स्पीच के खिलाफ निषेधाज्ञा पहले दिन ही जारी नही कर सकते."कोर्ट ने कहा कि ये राजनीतिक दायरे में आने वाले मामले हैं और यह प्रतिवादियों को सुनने के बाद ही आदेश पारित करेगा।

शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने दायर किए वाद में आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना का नाम और धनुष और तीर चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित करने के मामले में राउत ने बयान दिया है कि इस मामले में ₹2,000 करोड़ का सौदा हुआ है.

अदालतों के बारे में भी कहते है

वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर के जरिए दायर किए गए वाद में अदालत से अनुरोध किया गया है कि ठाकरे और राउत को कोई और मानहानिकारक आरोप लगाने से रोकने के लिए एक आदेश पारित करना चाहिए.

अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में नेताओं ने चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

जिस पर पीठ ने कहा कि लोग अदालतों के बारे में भी हर तरह की बातें कहते हैं और चुनाव आयोग को भी ऐसी बातो का सामना करने के लिए व्यापक है.