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इंजीनियर राशिद की Custody Parole की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA से मांगा जबाव

इंजीनियर राशिद ने यह याचिका बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल (Custody Parole) की मांग कर रहे हैं.

इंजीनियर राशिद

Written by Satyam Kumar |Published : March 12, 2025 1:57 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) से लोकसभा सदस्य इंजीनियर राशिद द्वारा दायर कस्टडी पैरोल की याचिका पर जवाब मांगा है. इंजीनियर राशिद ने यह याचिका बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल (Custody Parole) की मांग कर रहे हैं. बता दें कि बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ और 4 अप्रैल तक चलेगा. इंजीनियर राशिद ने जम्मू और कश्मीर के बारामुला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर राष्ट्रीय सम्मेलन के उपाध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक मतों से हराया है. उनकी यह जीत तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए हासिल की. इंजीनियर राशिद को एक टेरर फंडिग मामले में फंडिंग मामले में NIA ने आरोपी बनाया है.

NIA कोर्ट का कस्टडी पैरोल देने से इंकार

इंजीनियर राशिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में 10 मार्च के विशेष NIA न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें रिहाई की अनुमति नहीं दी गई थी. उन्होंने इस आदेश को गलत बताते हुए चुनौती दी है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद, राशिद ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच संसद सत्र में भाग लिया. जस्टिस महाजन की पीठ ने मीडिया से बातचीत न करने की शर्त पर इंजीनियर राशिद को ये राहत दी थी.

NIA रखे अपना जबाव

आज दिल्ली हाई कोर्ट में, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस राजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने इंजीनियर राशिद की याचिका पर NIA को नोटिस जारी किया है. अदालत ने जांच एजेंसी को 17 मार्च से पहले कस्टडी पैरोल पर जबाव दायर करने के लिए कहा है. हाई कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी.

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इंजीनियर राशिद लगातार कोर्ट में

टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर राशिद की याचिका पर सुनवाई NIA कोर्ट में हो रही थी, फिर वे लोकसभा चुनाव, 2024 में जीते. अब उनके समक्ष सवाल उठा कि उनके मामले की सुनवाई NIA Court या MP-MLA Court कहां होगी, इस मामले में राहत पाने के लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में जबाव देने का अनुरोध किया, सुप्रीम कोर्ट से जबाव आने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA Court में इंजीनियर राशिद के मामले की सुनवाई जारी रहने के आदेश दिए.