नई दिल्ली: बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में पदाधिकारियों के चुनाव के मामले में लंबे समय से चले आ रहे विवाद को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज Justice P Krishna Bhat को प्रशासक नियुक्त किया है.
Justice P Krishna Bhat कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज है, उन्हे प्रशासक के रूप में राष्ट्रीय खेल संहिता और मॉडल चुनाव दिशानिर्देशों के अनुपालना कराते हुए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है.
हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज Justice P Krishna Bhat को प्रशासक नियुक्त करते हुए फेडरेशन के लिए जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया समाप्त करने का अनुरोध किया और कहा कि वह तब तक प्रशासक के रूप में बने रहेंगे जब तक कि नवनिर्वाचित निकाय महासंघ का कार्यभार नहीं संभाल लेते.
हालांकि हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को जारी रखा गया है और इसे खारिज किए गए नामांकन फॉर्मों को वैध मानने के बाद नामांकन फॉर्म जमा करने के चरण से जारी माना जायेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट के Justice Purushaindra Kumar Kaurav ने अपने आदेश में कहा है कि संघों के पदाधिकारियों का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया है और इसलिए वर्तमान निर्वाचित निकाय को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.
पीठ ने फेडरेशन की चुनाव प्रक्रिया और रिटर्निंग अधिकारी के निर्णयों को चुनौती देने वाले कई राज्य बास्केटबॉल संघों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते ये आदेश दिए है.
याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज की निगरानी में चुनाव कराने का अनुरोध किया गया था.
गौरतलब है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 17 फरवरी 2023 को फेडरेशन के निकाय के चुनाव के परिणाम पर रोक लगा दी थी. यह मामला भारतीय बास्केटबॉल महासंघ (बीएफआई) के पदाधिकारियों के चुनाव से जुड़ा है। उम्मीदवारों के दो अलग अलग गुटो ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी.