नई दिल्ली: आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि वह फिलहाल जमानत के हकदार नहीं हैं.
न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, हाई कोर्ट ने सिसोदिया के अलावा उद्योगपति अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू और विजय नायर की याचिकाएं भी खारिज कर दीं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में ये सभी सह-आरोपी हैं.
गौरतलब है की 17 नवंबर 2021 को, दिल्ली सरकार ने यह नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस भी ले लिया गया.
उल्लेखनीय है की मनीष सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं.
उच्च न्यायालय पहले ही सीबीआई वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुका है. सिसोदिया को ईडी ने नौ मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं.