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रोहिंग्यां बच्चों के स्कूल में दाखिले दिलाने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट का सुनवाई से इंकार, राहत के लिए गृह मंत्रालय के पास जाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों के स्कूल में दाखले की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है और सुरक्षा एवं राष्ट्रीयता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा है

दिल्ली हाईकोर्ट

Written by Satyam Kumar |Published : October 29, 2024 5:42 PM IST

रोहिंग्यां शरणार्थियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल देने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में मांग किया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट इन स्कूलों में दाखिले देने के निर्देश दे. चूंकि रोहिंग्या शरणार्थी भारत के नागरिक नहीं है और वे भारत में वैध तरीके से नहीं आए हैं. इस लिए भारतीय शासन व्यवस्था में उन्हें लाने को लेकर कई कानूनी चुनौतियां खड़ी है, जो ना केवल शक्तियों के बंटवारे से जुड़ा है बल्कि आगे के लिए विधायी प्रश्नों (नागरिकता आदि के प्रश्नों) को शुरू करेगा.

रोहिंग्या बच्चों का स्कूल दाखिले का मामला

मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को स्थानीय स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया और कहा कि यह केंद्र का अधिकार क्षेत्र है. याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह मामला सुरक्षा और राष्ट्रीयता पर प्रभाव डालने वाले ‘अंतरराष्ट्रीय मुद्दों’ से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष एक आवेदन देना चाहिए.

याचिकाकर्ता एनजीओ ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ ने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) आधार कार्ड के अभाव में म्यांमा के इन बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिला नहीं दे रहे हैं. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर अधिकारी यथाशीघ्र निर्णय लेंगे. पीठ ने कहा कि गृह मंत्रालय को इस पर निर्णय लेने दें. इसमें कई मुद्दे शामिल हैं. हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते. इस मामले को गृह मंत्रालय के समक्ष जाने दें. न्यायालय ने कहा कि रोहिंग्या विदेशी हैं, जिन्हें आधिकारिक और कानूनी रूप से भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है.

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रोहिंग्यां के खिलाफ हेटफुल स्पीच का मामला

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिग्यां शरणार्थियों के खिलाफ फेसबुक पोस्ट को हटाने की मांग की गई थी. उस याचिका में दावा किया गया कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फेसबुक पोस्ट के माध्यम से घृणा फैलाई जा रही है. हालांकि उस दौरान भी दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया था, साथ ही उपलब्ध उपायों पर गौर करने के निर्देश दिए थे.

रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फेसबुक पर बढ़ रहे घृणित और हानिकारक कंटेट से जुड़े एल्गोरिदम को रोकने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. ये दो याचिकाकर्ता मोहम्मद हमीम और कौसर मोहम्मद है जो म्यांमार से भाग कर भारत आये हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई वर्षो से रह रहे हैं