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अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं! दिल्ली HC ने 'रिहाई पर रोक' के फैसले को रखा बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट  ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक के फैसले को बरकरार रखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले को बदल दिया है. 

Written by Satyam Kumar |Published : June 25, 2024 3:35 PM IST

Arvind Kejriwal Plea: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें आबकारी नीति धन शोधन मामले (Delhi Excise Policy Case) में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

केजरीवाल की रिहाई पर रहेगी रोक: HC 

जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दस्तावेजों और तर्कों का उचित तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया है. अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया है तथा सामग्री पर उचित रूप से विचार नहीं किया है (Trial Court has Not Applied it).

ED द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद पीठ ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसला आने तक रोक दिया गया है. इस बीच, कोर्ट ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मामले में नियमित जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.

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ED ने दिल्ली हाईकोर्ट को क्या बताया?

सोमवार को ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल कीं, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत दिए जाने का विरोध किया. ED ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश का विरोध किया और आदेश को अवैध और विकृत बताया.

ED ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए और उसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि अवकाशकालीन जज ने अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच किए बिना ही, अपने आदेश के लगभग हर पैराग्राफ में तथ्यों और कानून दोनों के आधार से इतर निष्कर्ष दिए हैं.

ED ने आगे कहा कि 2023 के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एकत्र की गई नई सामग्री (New Material) पर अवकाश न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया गया.

फिर से केजरीवाल को 'सुप्रीम कोर्ट' का ही सहारा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे गए दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद 'अरविंद केजरीवाल' को सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा है, जो इसी मामले से जुड़ी याचिका पर 26 जून के दिन सुनवाई करेगी.

(ANI इनपुट के आधार पर)