नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने जिला अदालतों में न्यायिक अधिकारियों और वकीलों के लिए ड्रेस कोड के नियम में संशोधन किया है। इस नियम में इस बात पर जोर दिया गया है कि पीठासीन अधिकारी की पोशाक उपयुक्त होनी चाहिए और उनके पद की गरिमा के बराबर होनी चाहिए।
समाचार एजेंसी आईएएनएस (IANS) के अनुसार, हाई कोर्ट ने कहा कि शॉर्ट्स और कम बाजू के कपड़े पीठासीन अधिकारियों के लिए ठीक नहीं हैं।
कोर्ट के इस प्रस्ताव में कहा गया है कि पुरुष न्यायिक अधिकारियों को सफेद शर्ट, सफेद बैंड, एक काला कोट और ग्रे या सफेद पतलून पहननी चाहिए।
महिला न्यायिक अधिकारियों के लिए सफेद या काले रंग का ब्लाउज/शर्ट (पूरी या आधी बाजू वाली), सफेद या काले रंग की साड़ी या फिर सफेद, काले या भूरे रंग की पैंट/सलवार कमीज/लंबी स्कर्ट होनी चाहिए।
सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया गया है कि वकीलों के लिए ड्रेस कोड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार होगा। नियम 30 में अधीनस्थ न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों, जिला और सत्र न्यायाधीशों और महिला न्यायिक अधिकारियों सहित अन्य के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड प्रदान किए गए थे।
बता दें कि साल के शुरुआत में, न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह (Justice Prathiba M Singh) ने यह स्पष्ट किया था कि जिला कोर्ट हो या फिर उच्चतम न्यायालय, सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट में यूनिफॉर्म के साथ सफेद बैंड पहनना जरूरी है।