दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 में होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के चुनावों के उम्मीदवारों को कथित सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के मामले में नोटिस जारी किया है. अदालत ने छात्र उम्मीदवारों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र नेताओं को 28 अक्टूबर की कार्यवाही में उपस्थित रहने को कहा है (Delhi High Court Issues Notice to DUSU Candidates over Alleged Damage to Public Property).
दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने उम्मीदवारों को मामले में पक्षकार बनाया है और उन्हें 28 अक्टूबर को उसके समक्ष उपस्थित होकर अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है. अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वकील से मौखिक रूप से कहा कि वह कुलपति को बताएं कि प्रशासनिक विफलता के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह अच्छी नहीं है और उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए. अदालत ने डूसू चुनाव की मतगणना पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक पोस्टर, होर्डिंग आदि सार्वजनिक संपत्ति को खराब करने वाली सभी सामग्रियों को हटा नहीं दिया जाता है. सुनवाई के दौरान अदालत ने यह चेतावनी दोहराई.
अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की जिसमें सार्वजनिक दीवारों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने, उन्हें विकृत करने, गंदा करने और नष्ट करने में शामिल डूसू उम्मीदवारों और छात्र संगठनों के खिलाफ कार्रवाई किए आने का अनुरोध किया गया था। मतदान 27 सितंबर को हुआ था और मतगणना 28 सितंबर को होनी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी.Also Read