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दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना अनुमति के जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के निलंबन पर लगाई रोक

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दावा किया कि वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें बिना कारण निलंबित किया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट

Written by Satyam Kumar |Published : March 4, 2025 5:41 PM IST

आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के उन छात्रों के निलंबन पर रोक लगा दी है. छात्रों के खिलाफ यह एक्शन बिना अनुमति के परिसर में विरोध प्रदर्शन करने के चलते लिया गया है. छात्रों ने अदालत के सामने दावा किया कि विश्वविद्यालय ने उनके परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है. इस अदालत ने इस मामले को सुलझाने के लिए कुलपति की देखरेख में विश्वविद्यालय के अधिकारियों की एक समिति बनाने का आदेश दिया और कहा कि इसमें छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए. यह सुनवाई जामिया के चार छात्रों की याचिका पर हो रही थी, जिन्होंने विश्वविद्यालय प्रॉक्टर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें निलंबित किया गया था और उनके परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी. हालांकि, यह मामला फरवरी महीने का है, जब विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों को दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर हिरासत में लिया था. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कुछ छात्र घंटों तक लापता रहे, जिससे विरोध और बढ़ गया. हालांकि, लगभग 12 घंटे बाद सभी छात्रों को रिहा कर दिया गया.

विश्वविद्यालय मामले पर दे रिपोर्ट: HC

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से मामले पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. छात्रों के वकील ने अदालत में कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे. जामिया का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि छात्रों ने प्रदर्शन के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी और उन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. वकील ने बताया कि छात्र कैंटीन के बाहर सो रहे थे, जो अनुमति के खिलाफ था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्रों के निलंबन के फैसले पर रोक लगा दिया है. साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने मुद्दे को सुलझाने के लिए कुलपति की निगरानी में समिति गठित करने का आदेश दिया, विश्वविद्यालय से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

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(खबर पीटीआई भाषा से है)