दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को बड़ा झटका दिया. टीएमसी नेत्री (TMC leader) ने सरकारी बंगला छोड़ने के लिए मिली नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार (18 जनवरी, 2023) को खारिज कर दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अब वह संसद (Parliament) की सदस्यता खो चुकी है. इसलिए उन्हें आवंटित सरकारी आवास(Government Bunglow) में रहने का कोई अधिकार नहीं है.
बीते साल 8 दिसंबर, 2023 को महुआ मोइत्रा को संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था. सदस्यता खोने के बाद ही टीएमसी नेत्री को आवंटित बंगला में रहने की योग्यता को संपदा निदेशालय ( Directorate of Estates) ने रद्द कर दिया. वहीं, महुआ को 8 जनवरी तक सरकारी बंगला खाली करने को कहा था. लेकिन, जब बंगला खाली नहीं हुआ तो अगले दिन 8 जनवरी को विभाग ने नोटिस जारी कर बंगला खाली न करने का कारण पूछा. तीन दिन का समय दिया गया. उसके बाद 12 जनवरी के दिन इस मामले में तीसरा नोटिस जारी हुआ. जिसे लेकर पूर्व टीएमसी सांसद ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया था.
चार महीने का समय दें कोर्ट
महुआ मोइत्रा की ओर से पेश हुए वकील ब्रिज गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि बंगला के व्य्य का भुगतान करने के लिए तैयार हैं. लेकिन उन्हें इस तरह से सरकारी बंगला से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए. वह अभी बीमार है, और उनका ईलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. ऐसे में उन्हें बंगला खाली करने के लिए कम से कम चार महीने का समय दें. जबाव में कोर्ट ने कहा कि अगर आपने तीन या चार दिन का समय मांगा होता, तो हम इस पर विचार कर सकते थे. ऐसा कहकर कोर्ट ने महुआ की मांग मानने से इंकार कर दिया.