Umar Khalid Interim Bail: 2o20 दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिली है. दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को चचेरे बहन की शादी में शामिल होने के लिए दी है. अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत पर बाहर रहने के दौरान वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इस दरम्यान वो सिर्फ अपने घरवालो, रिश्तेदारों, मित्रों से ही बात करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. अदालत के आदेश के अनुसार उमर खालिद को 3 जनवरी की शाम को सरेंडर करना होगा.
दिल्ली कोर्ट में जज समीर बाजपेयी ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक की अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने सात दिनों की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि 20,000 का बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करेंगे.
जज ने कहा,
"आवेदक ने अपने पहले चचेरे बहन की शादी में भाग लेने और अपने रिश्तेदारों से मिलने की इच्छा व्यक्त की है. अदालत यह पाती है कि आवेदक को राहत दी जाए."
अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई है, जो कि इस प्रकार है;
उमर खालिद को 3 जनवरी के दिन ही जेल अधिकारी के समक्ष सरेंडर करना होगा.
उमर खालिद को साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे के आयोजनकर्ता होने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने उन पर यूएपीए, दंगे फैलाने, अपराधिक साजिश और अवैध रूप से भीड़ जुटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है. तब से वह जेल में ही है. बता दें कि उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पहले से ही पेंडिंग है.