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Tis Hazari Court में फायरिंग के मामले में दिल्ली बार काउंसिल ने 15 से ज्यादा वकीलों को किया निलंबित

कुछ समय पहले दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के दो समूहों के बीच लड़ाई और उसी के चलते फायरिंग हो गई थी। इस मामले में दिल्ली बार काउंसिल अब तक 15 से ज्यादा वकीलों को निलंबित कर चुकी है...

Tis Hazari Court Firing BCD Suspends Lawyers Involved

Written by Ananya Srivastava |Published : July 18, 2023 9:36 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court, Delhi) में हुई फायरिंग के मामले में दिल्ली की बार काउंसिल (Bar Council of Delhi) ने अब तक 15 से ज्यादा वकीलों के लाइसेंस को सस्पेन्ड कर दिया है।

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के दो समूहों के बीच लड़ाई हो गई जिसकी वजह से कोर्ट परिसर में गोलियां चल गईं। दिल्ली बार काउंसिल ने यह कदम इसी के चलते उठाया है।

तीस हजारी कोर्ट में हुई फायरिंग की जांच हेतु बनी कमिटी

काउंसिल ने एक 'फैक्ट फाइंडिंग कमिटी' का गठन किया था जिससे उन वकीलों का पता चल सके जो इस घटना में शामिल थे; इस कमिटी ने घटना के वीडियोज को देखकर और तीस हजारी बार के सदस्यों से बात करके एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की थी और उसे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को सौंप दिया था।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 'बार काउंसिल ऑफ दिल्ली' (BCD) ने हाल ही में वायरल हुए हिंसा के वीडियो पर स्वत: संज्ञान (suo moto cognizance) लिया था, जिसमें वकीलों के दो समूह आपस में भिड़ते, बंदूकों से गोलियां चलाते, पथराव करते और एक-दूसरे को गालियां देते नजर आ रहे थे।

अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर BCD ने उठाया ये कदम

'फैक्ट फाइंडिंग कमिटी' की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली बार काउंसिल ने तत्काल प्रभाव से 15 अधिवक्ताओं का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। निलंबित वकीलों को भेजे नोटिस में यह कहा गया है कि समिति की सिफारिशों और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि अन्य अधिवक्ताओं के अलावा आप भी हिंसक घटना और पथराव में सक्रिय रूप से शामिल दिख रहे हैं।

बता दें कि निलंबित अधिवक्ताओं को यह निर्देश दिया गया है कि इस घटना में अपनी भागीदारी को लेकर एक लिखित स्पष्टीकरण दें और 25 अगस्त, 2023 को शाम चार बजे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत हों।