नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने "सावधानी के तौर पर" मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.
हाईकोर्ट ने अदालत परिसर में वकीलों, कर्मचारियों और पक्षकारों के लिए हर समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.
हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल की ओर से गुरुवार को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार हाईकोर्ट परिसर में खासतौर से कॉमन और वेटिंग एरिया में अधिवक्ताओं, पक्षकारो के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गयी है.
सर्कुलर में वायरस के प्रसार से बचने के लिए COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया गया है. सर्कुलर में कहा गया है कि जहां तक संभव हो कोर्ट ब्लॉक में वायरस के आगे प्रसार से बचने के लिए उचित कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाए"
सर्कुलर हाईकोर्ट प्रशासन ने मुख्य न्यायाधीश और जजो के सभी रजिस्ट्रार/ओएसडी/समन्वयक, डीआईएसी/संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक)/निजी सचिवों से भी अनुरोध किया है कि अधीन आने वाले स्टॉफ और कर्मचारियों को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराए.
गौरतलब है कि दिल्ली में कोविड 19 के मामले लगतार बढ रहे है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरूवार को ही दिल्ली में कोविड-19 के1,603 मामले दर्ज किये गये और संक्रमण दर 26.75 प्रतिशत रही है. वहीं तीन लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो गई.
आंकड़ों के अनुसार तीन और लोगों की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 26,581 पहुंच गयी. राजधानी में कोविड के लिए विशेष रूप तैयार किए गए 7,976 बिस्तर में से 390 पर मरीज है.
दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण से छह लोगों की मृत्यु हो गयी थी, वहीं संक्रमण के 1,757 नये मामले सामने आये थे.