नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल सहित 11 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे में आरोप तय कर दिए हैं.
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपियों की मोबाइल चैट से सूरत में न्यूक्लियर प्लानिंग के सबूत मिले है और यह देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश को साबित करती है.
Patiala House Court के ASJ शैलेंद्र मलिक ने यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है.
अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया IM के आरोपी सदस्यों द्वारा Bharat के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आपराधिक साजिश रची गई है जो इन आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.
यासीन भटकल को साल 2013 में बिहार में नेपाल की सीमा से लगे इलाक़े से गिरफतार किया गया था. भटकल उत्तरी कर्नाटक के भटकल गांव का रहने वाला है.
यासीन भटकल पहली बार 21 फ़रवरी 2013 को हैदराबाद के दिलसुखनगर में हुए 2 धमाके के बाद चर्चा में आया था. इस हमले में 18 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.