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'गिरफ्तार करने के लिए CBI के पास प्रर्याप्त कारण हैं', दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत

Delhi High Court ने अरविंद केजरीवाल की जमानत व गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली Plea खारिज करते हुए कहा कि Arvind Kejriwal  की गिरफ्तारी के लिए CBI के पास पर्याप्त सबूत हैं. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका की खारिज

Written by Satyam Kumar |Published : August 5, 2024 3:28 PM IST

Arvind Kejriwal Bail Plea Against CBI's Arrest: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने CBI द्वारा हुई गिरफ्तारी को चुनौती व जमानत की मांग की थी. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि CBI की गिरफ्तारी केवल इंश्योरेंस के तौर पर है. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जांच एजेंसी के पास गिरफ्तार करने के प्रर्याप्त कारण है. दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से अरविंद केजरीवाल को फिर से न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा.

केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त कारण: दिल्ली हाईकोर्ट 

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी व जमानत को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका खारिज करते हुए केजरीवाल को जमानत के लिए आगे जाने की इजाजत दे दी है.

अदालत ने कहा, 

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"यह नहीं कहा जा सकता की जांच एजेंसी द्वारा की गई गिरफ्तारी बिना कारण है या अवैध है."

उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद रहे. सीनियर एडवोकेट ने  CBI द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस गिरफ्तारी बताया था. दावे के लिए कहा कि जांच एजेंसी को डर था कि कहीं ED के मामले में मेरे मुवक्किल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल जाए. इसलिए ED के बाद CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया.

वहीं, जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर(SPP) ने अदालत में केजरीवाल को पूरे घोटाले का सूत्रधार बताया. एसपीपी ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है.