नई दिल्ली: Bombay High Court से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाने वाली शिकायत में सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है.
ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नए सिरे से फैसला करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को निर्देश देने वाली एक विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.
स्थानीय भाजपा पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता द्वारा दायर शिकायत पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मार्च 2022 में ममता बनर्जी को सम्मन जारी किया था.
गुप्ता ने शिकायत में दावा किया कि दिसंबर 2021 में मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सभागार में एक समारोह के दौरान बनर्जी राष्ट्रगान शुरू होने पर बैठी रहीं और बाद में खड़ी हुईं.
गुप्ता की शिकायत में दावा किया गया है कि बनर्जी के कार्यों में राष्ट्रगान का अपमान और अनादर है और उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत अपराध किया है।
उन्होंने पहले कफ परेड थाने में शिकायत की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने मजिस्ट्रेट से गुहार लगाई.
ममता बनर्जी ने एमपीएमएलए कोर्ट के खिलाफ विशेष सत्र अदालत के समक्ष सम्मन जारी करने को चुनौती दी थी. जनवरी 2023 में, सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने प्रक्रियात्मक आधार पर सम्मन को रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट से गुप्ता की शिकायत पर नए सिरे से विचार करने को कहा था.
हाईकोर्ट में दायर की गई अपील में ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि विशेष अदालत को समन हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए था और मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजना चाहिए था.