नई दिल्ली: अभिनेता सलमान खान को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) से बड़ी राहत मिली है. सलमान खान को उनकी मुंबई की संपत्ति का कब्जा वापस लेने से रोकने से NCLAT ले इनकार कर दिया, जिसे फूड और बेवरेज स्टोर, फूडहॉल संचालित करने के लिए फ्यूचर रिटेल को पट्टे पर दिया गया था.
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सलमान खान के खिलाफ कोइनोनिया कॉफी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने मुंबई के लिंकिंग रोड क्षेत्र में फूडहॉल स्टोर में एक स्टोर संचालित किया था.
सलमान खान ने किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल सब्सिडियरी टीएनएसआई रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के साथ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट किया था. टीएनएसआई रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ने इस संपत्ति में Foodhall स्टोर का संचालन कर रहा था.
कोइनोनिया ने बाद में एनसीएलएटी में अपील दायर कर तर्क दिया कि फूडहॉल फ्यूचर रिटेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो अब दिवालिया हो गई है.यह कहा गया था कि कोइनोनिया विशेष कॉफी के व्यवसाय में है और 2018 से फूडहॉल व्यवसाय में विशेष रोस्टिंग और कॉफी सर्विंग पार्टनर के रूप में शामिल है.
ट्रिब्यूनल को बताया गया कि फ्यूचर के दिवालिया होने की वजह से कोइनोनिया ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) को फूडहॉल कारोबार पर कब्जा करने और बकाये का भुगतान करने के लिए कहा.
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सलमान खान के खिलाफ कोइनोनिया कॉफी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 22 फरवरी 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दूसरी ओर सलमान खान की ओर से अपनी संपंति पर कब्जे की कार्यवाही शुरू की गयी थी. अपील के पेडिंग रहते कोइनोनिया ने सलमान खान द्वारा 'फूडहॉल' स्टोर को बंद करने और कब्जा करने से रोकने की अर्जी दी.
एनएलसीएटी के अध्यक्ष जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा की पीठ ने कोइनोनिया कॉफी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "हम इस अपील में इस तरह की कोई निषेधाज्ञा जारी करने कारण नहीं देखते है.