नई दिल्ली: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) से Google को बड़ा झटका लगा है. NCLAT ने Google की ओर से दायर उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा Google पर एंड्रॉइड मोबाइल इकोसिस्टम में अपनी प्रमुख स्थिति का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए उस पर ₹1,337.76 करोड़ का जुर्माना लगाया था.
NCLAT चैयरमेन जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य डॉ आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि CCI द्वारा Google के आचरण में की गई जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है.
गौरतलब है कि इस मामले में पीठ ने सभी पक्षो की बहस सुनने के बाद 20 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही Google को कोई राहत नहीं मिली थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT से 31 मार्च तक मामले का फैसला करने का अनुरोध किया था.
जुर्माने के अलावा, CCI ने Google को प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं में भाग लेने से रोकने और रोकने का भी निर्देश दिया और इसे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आचरण को संशोधित करने का निर्देश दिया था.