भारतपे के पूर्व सीईओ अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ने अपने लुक आउट सर्कुलर को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आज गुरूवार (1 फरवरी, 2024) के दिन इस मामले को सुना. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये मामला अभी अपने शुरूआती दौर में है. ऐसे में कोर्ट द्वारा कोई हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी. कोर्ट ने इस मामले को 8 मई तक स्थगित कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मामले में इस वक्त किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी. ऐसे में पुलिस को जांच करने के लिए भी समय चाहिए. कोर्ट अब इस मामले को मई महीने में सुनेगी. तब तक आपके दोस्त भी वापस आ जाए. तब वे इसमें जरूर बदलाव चाहेंगे.
कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखा कि अश्नीर ग्रोवर की एक अन्य याचिका हाईकोर्ट में लंबित है जिसमें उसने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा की गई एफआईआर (FIR) को चुनौती दी है. हालांकि, जस्टिस प्रसाद ने कहा कि अश्नीर ग्रोवर के दो दिनों की विदेश यात्रा के अनुमति की मांग वाली याचिका पर कहा कि इस पर संबंधित अधिकारी विचार कर सकते हैं. याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए वकील गिरिराज सुब्रमण्यम ने कहा कि अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी ने पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों से पूरा सहयोग किया. साथ ही कोर्ट इस बात पर भी गौर करें कि इनके खिलाफ कई मामलें चल रहे हैं.
भारतपे के को- फाउंडर और शार्क टैंक इंडिया शो के होस्ट रह चुके अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन के खिलाफ जून, 2023 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक एफआईआर दर्ज की. ये एफआईआर (FIR) भारतपे चलाने वाली रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड (RIPL) को 81 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने और पैसों का कथित दुरुपयोग करने के मामले में की गई थी. वहीं, ईओडब्ल्यू की जांच में भी अश्नीर ग्रोवर के रहते BharatPe में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ था. इस मामले में दंपत्ति सहित उनके परिवारवालों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है.