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यूपी सरकार की इच्छा, अगर वह हमारे आदेशों की अवहेलना करना चाहें तो... सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच में बुलडोजर एक्शन के मामले में कहा

बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने को लेकर जारी याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश को दरकिनार कर यूपी सरकार सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट

Written by Satyam Kumar |Updated : October 22, 2024 11:55 AM IST

बहराइच हिंसा में आरोपियों के घर पर बिल्डिंग ध्वस्त करने को लेकर जारी नोटिस पर रोक लगाने को सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है. याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगर यूपी सरकार हमारे आदेश की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम कल इस पर विचार करेंगे. याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच से मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की. याचिकाकर्ताओं को जल्द सुनवाई का आश्वासन देते हुए जस्टिस गवई ने मामले को कल (23/10/2024) सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अलग से सुनवाई कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.

सजा देने की भावना से हो रही कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ से मामले की त्वरित सुनवाई करने की मांग की गई है. हिंसा के कुछ आरोपियों की याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश को दरकिनार कर यूपी सरकार सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है. इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगर यूपी सरकार हमारे आदेश की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी है।हम कल इस पर विचार करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भी निर्देश देते हुए कहा कि आप कल तक वहाँ बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेंगे.