Swati Maliwal Case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में बिभव कुमार की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी है. दिल्ली पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. बता दें कि बिभव कुमार को 18 मई के दिन दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. 24 मई को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को सुना. दिल्ली कोर्ट ने बिभव कुमार को राहत देने से इंकार किया है. सुनवाई के दौरान, बिभव कुमार, दिल्ली पुलिस और स्वाति मालीवाल के वकील मौजूद रहें और अपने-अपने मुवक्किल का पक्ष रखा.
स्वाति मालीवाल ने कहा,
"अगर बिभव कुमार को बाहर आने की इजाजत दी गई तो मेरा और मेरे परिवार का जीवन गंभीर खतरे में पड़ जाएगा."
वहीं बिभव कुमार ने इस घटना को पूर्व सुनियोजित बताया.
"उसे किसने बुलाया? क्या उसे आमंत्रित किया गया था? वह जबरदस्ती अंदर घुस गई और मुख्यमंत्री के आवास में घुसपैठ करने लगी."
बिभव के वकील ने ये भी कहा,
"कहानी के अनुरूप सब कुछ पूर्व-योजनाबद्ध था."
वहीं, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. दिल्ली पुलिस ने कहा, आप एक महिला को पीट रहे हैं और ऐसा पीटा कि उसके कपड़े के बटन खुल गए. आप एक महिला को अपमानित करने का प्रयास कर रहें हैं. यहां धारा 354 (कोई पुरूष जब महिला पर हमला करने का प्रयास करता है) भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन नहीं जोड़ा गया है.
FIR के अनुसार, स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए हैं. स्वाति के अनुसार, बिभव कुमार ने उन्हें छाती, पेट और पेल्विक एरिया पर चोट पहुंचाई हैं.