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सिख विरोधी दंगा: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोपपत्र पर सुनवाई 30 जून तक टली

दिल्ली में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र द्वारा वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग की स्थापना की गई थी.

Written by My Lord Team |Published : June 9, 2023 2:42 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 39 साल पुराने सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दाखिल पूरक आरोपपत्र की सुनवाई को दिल्ली की एक अदालत ने 30 जून तक स्थगित कर दिया है. उनके खिलाफ ताजा सबूतों के बाद चार्जशीट में कांग्रेस नेता का नाम लिया गया था.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, इसके पहले 2 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दंगों के मामले में टाइटलर के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक पूरक चार्जशीट को मंजूरी दे दी थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था.

विशेष एमपी-एमएलए अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधी आनंद गुप्ता ने मामले की फाइल मिलने के बाद मामले को उठाते हुए कहा कि उन्हें चार्जशीट के माध्यम से जाने के लिए समय चाहिए, ताकि एक उचित आदेश पारित किया जा सके.

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लिया गया था वॉयस सैंपल

अप्रैल में केंद्रीय जांच एजेंसी ने 1984 में राष्ट्रीय राजधानी के पुल बंगश इलाके में हुई हिंसा के संबंध में टाइटलर की आवाज के नमूने एकत्र किए थे, जिसमें तीन लोग मारे गए थे. उस पर पीड़ितों की हत्या करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप है.

गौरतलब हो की 22 नवंबर, 2005 को सीबीआई ने एक घटना पर मामला दर्ज किया था, जिसमें 1 नवंबर, 1984 को आजाद मार्केट, बारा हिंदू राव, दिल्ली में गुरुद्वारा पुल बंगश को एक भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी और तीन व्यक्ति, यानी सरदार ठाकुर सिंह, बादल इसके पास सिंह और गुरचरण सिंह की जलकर मौत हो गई थी.

सिख विरोधी दंगे

दिल्ली में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र द्वारा वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग की स्थापना की गई थी. आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद गृह मंत्रालय (भारत सरकार) ने सीबीआई को तत्कालीन सांसद और अन्य के खिलाफ मामले की जांच करने का निर्देश दिया था.

सीबीआई के अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि जांच के दौरान सबूत सामने आए कि 1 नवंबर, 1984 को टाइटलर ने दिल्ली के आजाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश में इकट्ठी हुई भीड़ को कथित रूप से उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा पुल बंगश और गुरुद्वारा पुल बंगश को जला दिया गया.

रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने कहा कि भीड़ ने तीन सिख व्यक्तियों की हत्या की, दुकानों को जलाया और लूटा, और कोर्ट को बताया कि "जांच के बाद पिछले सप्ताह एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया था."