नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI ) के आरोपपत्र पर शुक्रवार को संज्ञान लिया.
जानकारी के अनुसार इस दंगे के दौरान तीन लोगों की हत्या और एक गुरुद्वारे में आग लगाने के पुल बंगश मामले में जगदीश टाइटलर की संलिप्तता को लेकर CBI (Central Bureau of Investigation) की ओर से आरोपपत्र पर दाखिल किया गया था.
न्यूज एजेंसी भाषा की माने तो , मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय सिंह ने आरोपपत्र का संज्ञान लिया और मामले को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एससीएमएम) विधि गुप्ता को भेज दिया, क्योंकि मामला एक पूर्व सांसद से संबंधित है.
एसीएमएम गुप्ता के आठ जून को आरोप पत्र पर संज्ञान लेने और टाइटलर को समन जारी करने की संभावना है. सीबीआई ने 20 मई को दाखिल अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को आजाद मार्केट में पुल बंगश गुरुद्वारे में एकत्र हुई भीड़ को ‘‘भड़काया’’ जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा को जला दिया गया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की हत्या कर दी गई.
एजेंसी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) की धारा 147 (दंगा), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 153ए (भड़काऊ कृत्य), 109 (उकसाना) के साथ 302 (हत्या), 295 (धार्मिक स्थलों को अपवित्र करना) के तहत आरोप लगाये हैं.