नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश के कानपुर देहात में मां—बेटी के जिंदा जलने के मामले में राज्य के गृह सचिव से हलफनामें के साथ स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि कानपुर देहात में पुलिस प्रशासन की मौजुदगी में कथित अवैध निर्माण खाली कराने के दौरान एक महिला और उसकी बेटी की जलकर मौत हो गई थी.
इस घटना को लेकर स्थानीय नागरिक अवनीश कुमार पांडेय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था.
गुरूवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि इस मामले में घटना के तुरंत बाद ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है. उत्तरप्रदेश सरकार की ओर हाईकोर्ट को ये भी जानकारी दी गई कि मामले की मजिस्ट्रेट जांच के अलावा एसआईटी से जांच के आदेश दिए गए है.
जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को बेहद गंभीर माना. पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय करते हुए राज्य गृह सचिव के निजी हलफनामे के साथ प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.