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Allahabad High Court ने ज्ञानवापी परिसर को सील करने की मांग करने वाली याचिका खारिज की

अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग व स्कैनिंग कराई जा रही है। आज छठे दिन भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

Allahabad High Court on Gyanvapi Masjid

Written by My Lord Team |Published : August 8, 2023 6:41 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को वाराणसी अदालत के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को प्रभावित किए बिना पूरे ज्ञानवापी परिसर को सील करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने कानून के अनुसार उचित मंच पर जाने और जनहित याचिका में दावा की गई राहत के लिए आवेदन दायर करने की प्रार्थना की तो अदालत ने याचिका को वापस लेने दिया और खारिज कर दिया।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश पारित किया।

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ज्ञानवापी परिसर का Survey

गौरतलब है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम आज छठे दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने पहुंची। गुंबद की नक्काशी की कार्बन कॉपी तैयार की जानी है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार सर्वे शुरू हो चुका है। नमाज के वक्त सर्वे का काम रोका जाएगा, फिर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सर्वे का कार्य शाम तक चलेगा। ज्ञानवापी सर्वे का आज छठा दिन है।

बुधवार से ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) तकनीक से सर्वे शुरू हो सकता है। आईआईटी कानपुर की विशेषज्ञों की टीम बुधवार की रात तक वाराणसी पहुंच सकती है।

एएसआई ने आईआईटी कानपुर से ज्ञानवापी सर्वे में मदद मांगी है। आईआईटी के पास आधुनिक रडार है। रडार सर्वे में ज्ञानवापी परिसर का नए सिरे से अध्ययन किया जाएगा। जीपीआर की मदद से खोदाई के बगैर जमीन के नीचे का सच जाना जा सकता है।

हिंदू पक्ष का दावा है कि पश्चिमी दीवार की जांच से सच सामने आएगा। यह हिस्सा व्यास तहखाने से जुड़ा है। मां शृंगार गौरी मंदिर तक जाने और निकलने का रास्ता भी इसी तरफ से था। सर्वे में तमाम साक्ष्य मिलेंगे। इसीलिए पश्चिमी दीवार व उसके आसपास के क्षेत्र में सर्वे आगे बढ़ाया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग व स्कैनिंग कराई जा रही है। आज छठे दिन भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

गौरतलब है कि ज्ञानवापी मामले में 25, 26, 27 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 27 जुलाई को कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया और 3 अगस्त को जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने कहा, 'न्यायहित में सर्वे जरूरी है। मुझे इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि बिना दीवार खोदे एएसआई नतीजे पर नहीं पहुंच सकता।' 3 अगस्त को इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया।

अदालत के समक्ष पिछले बुधवार को जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें एएसआई सर्वेक्षण को प्रभावित किए बिना पूरी ज्ञानवापी मस्जिद को सील करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका जितेंद्र सिंह "विसेन", राखी सिंह और अन्य ने दायर की थी।