Rape Case: रांची की एक अदालत ने नाबालिग से रेप के दो दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही एक को 20 साल की जेल की सजा मिली. आरोपियों ने 11 अगस्त, 2020 को नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था. अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसके परिणामस्वरूप एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा.
क्या है पूरा मामला?
घटना 11 अगस्त 2020 की है. झारखंड में तीन लोगों ने मिलकर नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था. शिकायत के मुताबिक, आरोपियों में से एक, विजय रजवार, जो पीड़िता का परिचित था, ने उसे रांची के बिरसा चौक पर बुलाया और उसे स्कूटर पर बैठने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया. जहां शुरू में, उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया गया और फिर विजय और उसके दोस्तों ने उसके साथ बलात्कार किया. घटना के बाद विजय ने पीड़िता को अपनी आपबीती किसी के साथ साझा करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी.
हालांकि, पीड़िता ने घटना के बारे में अपने परिवार को बताया. जिसके बाद रांची के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) कोर्ट ने आरोपियों को रेप का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई.