प्रयागराज (उप्र): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आसिम रजा (Asim Raza) नामक एक व्यक्ति की चुनाव याचिका पर रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना (Akash Saxena) को गुरुवार को नोटिस जारी किया।
बता दें कि भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, आसिम रजा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था जब नफरत भरे भाषण के एक मामले में आजम खान (Azam Khan) को दोषी करार दिए जाने पर विधानसभा सदस्य के तौर पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
आजम खान के जाने के बाद रामपुर की विधानसभा सीट खाली हुई थी और जीत भाजपा के आकाश सक्सेना की हुई थी. आसिम रजा ने अपनी चुनाव याचिका में आकाश सक्सेना के रामपुर सीट से निर्वाचन को चुनौती दी है और उनपर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं जिनके चलते आकाश सक्सेना के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है.
समाचार एजेंसी भाषा का यह कहना है कि आसिम रजा का आरोप है कि आकाश सक्सेना ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाए। याचिकाकर्ता का आरोप है कि आकाश सक्सेना और पुलिस ने मतदान के लिए मतदाताओं को अपने घर से निकलने नहीं दिया; उनका यह भी दावा है कि ये मतदाता उन्हीं के समर्थक थे और वे उनके पक्ष में मतदान जरूर करते।
इस आधार पर आसिम रजा ने अदालत से आकाश सक्सेना का विधायक के तौर पर निर्वाचन को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है। भाषा के अनुसार, इसके बाद आसिम रजा ने इस संबंध में चुनाव आयोग में भी शिकायत की थी।
आसिम रजा द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह (Justice Sanjay Kumar Singh) ने आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया और इस मामले की सुनवाई अगस्त, 2023 के प्रथम सप्ताह में करने का निर्देश दिया।
बता दें कि रामपुर विधानसभा की इस सीट के लिए भाजपा के आकाश सक्सेना और सपा के आसिम रजा, दोनों ने चुनाव लड़ा था और आसिम रजा आकाश सक्सेना से हार गए थे.