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CBSE को CBDT ने Income Tax Act के किस सेक्शन के तहत राहत दी और क्यों?

वित्त मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE ) को विभिन्न माध्यमों से होने वाली कमाई में लगने वाले Income tax में छूट देने का फैसला लिया है. मंत्रालय के द्वारा बतया गया की बोर्ड को ये छूट साल आयकर अधिनियम ( Income Tax Act ) की धरा 46A के तहत दी गई हैं.

Written by My Lord Team |Published : April 12, 2023 7:27 AM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE ) को विभिन्न माध्यमों से होने वाली कमाई में लगने वाले Income Tax में छूट देने का फैसला लिया है. मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि बोर्ड को ये छूट आयकर अधिनियम ( Income Tax Act ) की धारा 10(46) के तहत दी गई हैं.

यह छूट वित्त वर्ष 2020-21 (एक जून, 2020 से 31 मार्च 2021) और वित्त वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिए दी गयी है. छूट चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष 2024-25 में भी जारी रहेगी.

किस प्रकार की कमाई पर मिलेगी छूट

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि CBSE को पंजीकरण शुल्क ( Registration fees ) , परीक्षा शुल्क ( examination fees ), खेल एवं प्रशिक्षण शुल्क ( sports fees and training fees ), सीबीएसई से संबद्ध होने से जुड़ा शुल्क, किताबों की बिक्री और प्रकाशनों की बिक्री से होने वाली कमाई, इसके साथ ही सीबीएसई परियोजनाओं/कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाली राशि, आयकर रिफंड पर ब्याज और इस प्रकार की आय पर अर्जित ब्याज आयकर से मुक्त होगा.

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CBDT ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया, सरकार के द्वारा दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( CBSE ) को आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के तहत अधिसूचित किया है और इसे उसकी निर्धारित आय पर आयकर भुगतान से छूट दी है.

सीबीएसई का गठन केंद्र सरकार ने किया है, अतः इससे सम्बंधित आय में परीक्षा शुल्क, सीबीएसई से संबद्ध होने से जुड़ा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री, पंजीकरण शुल्क, खेल शुल्क और प्रशिक्षण शुल्क शामिल हैं. साथ ही, सीबीएसई परियोजनाओं/कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाली राशि, आयकर रिफंड पर ब्याज और इस प्रकार की आय पर अर्जित ब्याज आयकर से मुक्त होगा.

क्या कहती है आयकर अधिनियम की धारा 10(46)

आयकर अधिनियम की धारा 10(46) विकास प्राधिकरणों जैसे स्थानीय निकाय या प्राधिकरण, एक बोर्ड, ट्रस्ट, या आयोग, या ऐसे निकायों या प्राधिकरणों का एक समूह को कुछ निश्चित आय पर छूट देती है, जो

1. एक केंद्रीय, राज्य, या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत बनाया या स्थापित किया गया था, या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा एक सार्वजनिक गतिविधि को विनियमित करने या चलाने के लिए बनाया या स्थापित किया गया हो.

2. ये किसी भी व्यवसायिक गतिविधि में शामिल न हो.

3. केंद्र सरकार धारा 10(46) के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करती है।

इन शर्तों को मानना जरूरी

इनकम टैक्स में मिल रही इस छूट को पाने के लिए सरकार ने CBSE के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं. जिनमें पहली शर्त है कि सीबीएसई किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और दूसरी शर्त है कि निर्धारित आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष में बदलेगी नहीं. इन शर्तों के पालन पर ही सीबीएसई को इस टैक्स छूट का लाभ मिलेगा.